सीवान कोर्ट से लालू प्रसाद को जमानत, 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली राहत
बिहार के सीवान जिले की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को वर्ष 2011 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। लालू प्रसाद अदालत में पेश हुए थे। उनके वकील कामेश्वर तिवारी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पूर्व में अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने की दलील दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
यह मामला वर्ष 2011 में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रचार से जुड़ा है। आरोप है कि 8 अक्टूबर 2011 को लालू प्रसाद ने निर्धारित प्रचार समय के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसके अलावा बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप भी मामले में शामिल हैं। तत्कालीन अंचलाधिकारी की शिकायत पर लालू प्रसाद और उस समय राजद प्रत्याशी रहे परमेश्वर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
अदालत में लगातार पेश नहीं होने के कारण लालू प्रसाद के खिलाफ पहले वारंट और उद्घोषणा की कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार को पेशी के दौरान उनके वकील ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते वह पिछली तारीखों पर अदालत नहीं पहुंच सके थे और उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। अदालत ने दलील स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
इस मामले में सह-आरोपी रहे तत्कालीन राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह का निधन हो चुका है। जमानत मिलने से लालू प्रसाद को फिलहाल राहत मिली है, हालांकि मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
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