आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ट्रांसफर, 16 नवंबर को सुनवाई
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि मामले को 16 नवंबर को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह भी कहा है कि वह उसी दिन आजम खां की अंतरिम राहत की मांग पर विचार कर उचित आदेश पारित करे। इस तरह अब उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर राहत का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा।
आजम खां की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और संपत्तियों से जुड़े लेन-देन की जांच कर रही है।
इससे पहले आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद आजम खां को ईडी ने नए मामले में गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच उनकी याचिका और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई करेगी।
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