झारखंड शिक्षक भर्ती 2016: 2,034 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत 2,034 अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़े मामले में बुधवार को राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की अपील पर आंशिक सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई पर लगी रोक को भी अगले आदेश तक बरकरार रखा है।
यह मामला वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 21/2016 के तहत निकाली गई स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। भर्ती के लिए कुल 17,786 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन इनमें से 12,046 पदों पर ही नियुक्तियां की गईं। शेष रिक्तियों को लेकर अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया था कि योग्य और निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले 2,034 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। इस पर एकल पीठ ने 1 सितंबर 2025 को आदेश देते हुए शेष 2,034 रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। साथ ही अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था।
एकल पीठ के इस आदेश को राज्य सरकार और जेएसएससी ने खंडपीठ में चुनौती दी है। आयोग का तर्क है कि नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पूरी की गई थी और एकल पीठ का आदेश उन निर्देशों के विपरीत है। अब खंडपीठ 16 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल 2,034 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अदालत के फैसले पर निर्भर है।
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