इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- बजट की कमी बताकर भुगतान से पीछे नहीं हट सकती यूपी सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपूर्ति प्राप्त करने के बाद बजट की कमी का हवाला देकर निर्माण कंपनी को भुगतान नहीं करने के उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार बजट का अभाव बताकर अपनी भुगतान संबंधी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं कर सकती।
मामले में निर्माण कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि उसने सरकारी विभाग को निर्धारित सामग्री की आपूर्ति कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे भुगतान नहीं किया गया। कंपनी के अनुसार, विभाग की ओर से बजट उपलब्ध नहीं होने का तर्क देकर भुगतान टाला जा रहा था।
हाईकोर्ट ने इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार या उसका विभाग किसी से आपूर्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी से केवल बजट की कमी का हवाला देकर बचा नहीं जा सकता। सरकारी विभागों को अपने वित्तीय और प्रशासनिक दायित्वों का उचित तरीके से निर्वहन करना चाहिए।
अदालत की इस टिप्पणी को सरकारी विभागों के साथ काम करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों के भुगतान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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