वैभव मिश्रा सहित तीन को न्यायालय से मिली बड़ी राहत
मुजफ्फरपुर : काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 301/2026 में शिकायतकर्ता तिरहुत स्नातक एमएलसी बंशीधर बृजवासी द्वारा दर्ज मामले में हिन्दुवादी नेता वैभव मिश्रा, ठाकुर दिव्य प्रकाश और राहुल झा को बड़ी कानूनी राहत मिली है. सोशल मीडिया पर उत्पन्न इस विवाद में कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन को मेंटेनेबल नहीं मानकर निष्पादित कर दिया. बता दें की अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज और कुन्दन कुमार की प्रभावी पैरवी के दौरान न्यायालय ने IT Act की धारा 67 की प्रयोज्यता पर गंभीर सवाल उठाए.
न्यायालय ने संबंधित धाराओं को जमानतीय मानते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को मेंटेनेबल नहीं मानकर निष्पादित कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी या न्यायालय में आत्मसमर्पण की स्थिति में दोनों समेत अन्य अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाए. इस खबर के मिलते ही समर्थकों मे काफी उत्साह है.
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