अरुणाचल में लाडा-सारली फ्रंटियर हाईवे परियोजना में कथित अनियमितताएं, 3.30 करोड़ की संपत्तियां जब्त; कुल कार्रवाई 5.99 करोड़ तक पहुंची
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरुणाचल प्रदेश की लाडा-सारली फ्रंटियर हाईवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के वितरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3.30 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 5.99 करोड़ रुपये हो गया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।
ईडी के मुताबिक, जांच में परियोजना के पैकेज-4 और पैकेज-5 के तहत करीब 109.65 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन और वितरण में अनियमितताओं का पता चला है। इसमें से लगभग 32.45 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल पाया। एजेंसी का आरोप है कि कुछ लाभार्थियों को निर्धारित पात्रता से अधिक मुआवजा दिया गया और सरकारी धन के इस्तेमाल में गड़बड़ी हुई।
जांच के दौरान पापुम पारे जिले के चेसा गांव, ईटानगर के दरिया हिल्स और पूर्वी कामेंग जिले के पाया मायो क्षेत्र में स्थित तीन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इनकी कुल कीमत करीब 3.30 करोड़ रुपये बताई गई है। इससे पहले ईडी इसी मामले में 2.69 करोड़ रुपये मूल्य की दो अन्य अचल संपत्तियां भी जब्त कर चुकी है।
ईडी ने यह जांच ईटानगर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एजेंसी अब मुआवजे के वितरण, लाभार्थियों की पात्रता और रकम के इस्तेमाल से जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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