आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है।
यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने से जुड़ा है, जिनमें अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के अनुसार, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी पात्रता से जुड़े मामले में किया गया था। मामले में निचली अदालत ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले से पिता-पुत्र को जेल से राहत पाने का रास्ता मिला है, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रहने के कारण उनके खिलाफ कानूनी स्थिति पूरी तरह नहीं बदली है। आजम खां की रिहाई अन्य लंबित मामलों और उनमें जारी आदेशों पर भी निर्भर करेगी।
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