इलाहाबाद हाईकोर्ट में नारेबाजी करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान के निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट के बाहर नारेबाजी करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। 28 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिवक्ताओं की पहचान करने के निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 66 के बाहर गलियारे में कुछ अधिवक्ता कोर्ट नंबर 49 में हुई एक घटना के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। अदालत ने इस आचरण को अवमाननापूर्ण मानते हुए रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से नारेबाजी करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान करने और अगली सुनवाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत के निर्देशानुसार, अधिवक्ताओं की पहचान होने के बाद मामले को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर भी विचार किया जा सकता है।
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